{Registration} Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana Haryana || मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा 2023, पात्रता || एप्लीकेशन फॉर्म || ulbshops.ulbharyana.gov.in

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(पंजीकरण) मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा 2023, पोर्टल, ulbshops.ulbharyana.gov.in login: Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana Haryana रजिस्ट्रेशन करने के लिए कृपया यहां दी गई जानकारी पढ़ें. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहरी निकायों की दुकानों और घरों पर 20 वर्षों से अधिक समय से कब्जा कर रहे लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल ulbshops.ulbharyana.gov.in लॉन्च किया है। . इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आज ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा “जन सहायता आपका सहायक ऐप” भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए आप सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी इस मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।{Registration} Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana Haryana || मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा 2023, पात्रता || एप्लीकेशन फॉर्म || ulbshops.ulbharyana.gov.in

Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023
प्रदेश सरकार द्वारा मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से इस “मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 01 जुलाई 2021 से शुरू हो चुके है। इच्छुक आवेदक जिनके 31 दिसंबर 2021 तक किरायेदर के तोर पर 20 साल पुरे होने जा रहे है, वो इस योजना का लाभ ले सकते है। यदि आप भी ULB Haryana पोर्टल पर पंजीकरण कराना चाहते है आज ही ऑनलाइन आवेदन करे। शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा अवश्य पढ़े।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 Details

योजना का नाम मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
किसने आरंभ की हरियाणा सरकार
लाभार्थी हरियाणा के नागरिक
उद्देश्य मालिकाना हक प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइट https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/
साल 2023
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्य हरियाणा

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के लिए पात्रता / योग्यता
हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन करने से पहले निचे दी गई पात्रता शर्तो की जाँच अवश्य कर लें:

  • आवेदक 20 साल से शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज हो।
  • इस योजना लाभ वही लोग प्राप्त कर सकते है जिनकी 20 साल – 31 दिसंबर 2021 तक हो जाएंगे या हो चुके है।
  • आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से बताना होगा की वह कितने सालों से प्रॉपर्टी पर काबिज है।
  • जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है उनसे मार्किट दर के हिसाब से पूरा किराया वसूला जाएगा।

मालिकाना हक पर कलेक्टर रेट में छूट

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कब्जे की अवधि कलेक्टर रेट में छूट
20 साल 20%
25 साल 25%
30 साल 30%
35 साल 35%
40 साल 40%
45 साल 45%
50 साल या फिर 50 साल से अधिक 50%

 

Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के लाभ तथा विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जिन के बाद दुकान एवं मकान का कब्जा 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या 20 साल से अधिक का है एवं वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं।
  • यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा।
  • वे सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे उनको मार्केट दर से किराए का भुगतान करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी प्रदान की जाएगी।
  • Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के माध्यम से लगभग 25000 नागरिकों को लाभ पहुंचेगा।
  • हरियाणा सरकार के पास इस योजना के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की भी संभावना है।
  • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
  • लाभार्थियों द्वारा इस पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से आरंभ की जा रही है।
  • आवेदन करते समय आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी भी प्रदान करनी होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत हर सप्ताह सोमवार को आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा एवं 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
  • 3 से 4 माह की अवधि के अंदर सभी नागरिकों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे।
  • अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन को निम्नलिखित दतावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
  • बिजली का बिल
  • पानी का बिल
  • उप किराएदारी का समझौता पत्र
  • किराए की रसीद
  • रिटर्न
  • फायर एनओसी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर (आवेदक कितने सालों से प्रॉपर्टी पर काबिज है)
  • साइट प्लान
  • आवेदक को इन में से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा: बिजली या पानी कनेक्शन बिल, उप किरायेदार का समझौता पत्र या किराये की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि ।
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Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रजिस्टर हेयर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपना नाम, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको जेनरेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हुआ ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको होम पेज पर जाकर सिटिजन लॉगइन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

एक सप्ताह में 1000 आवेदन स्वीकार करने के बाद उनकी जाँच पड़ताल की जाएगी, पड़ताल करने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज लोगों को कलेक्टर रेट के हिसाब से ही मालिकाना हक दिया जाएगा। इस योजना का लाभ निकायों में शामिल गांव की पंचायती जमीन पर काबिज लोग भी लें सकते है। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट इस प्रकार निर्धारित किया है: दो मंजिला मामलों में ग्राउंड फ्लोर के कब्जाधारी को कलेक्टर रेट का 60 प्रतिशत और फर्स्ट फ्लोर वाले को 40 प्रतिशत देना होगा। इसके अलावा यदि भवन तीन मंजिला है तो यह राशि 50, 30 और 20 प्रतिशत के अनुपात में बांटी जाएगी।

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Citizen Login (सिटिजन लॉगइन) करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको सिटिजन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सिटिजन लॉगइन कर पाएंगे।

ULB Login (यूएलबी लॉगिन) करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको यूएलबी लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप यूएलबी लॉगिन कर पाएंगे।

ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर / सम्पर्क करने का विवरण
शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
0172-2590082
0172-2560075
0172-2570021
शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- dulbhry@hry.nic.in
शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा पता :-
बे नंबर 11-14, सेक्टर -4,
पंचकुला 134112

महत्वपूर्ण लिंक

FAQs – Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana Haryana

प्रश्न: मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है?
उत्तर: हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से अधिक काबिज लोगों को मालिकाना हक़ दिलाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है।

प्रश्न: मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा की ऑफिसियल पोर्टल/वेबसाइट क्या है?
उत्तर: MSNSY (मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना) ऑफिसियल वेबसाइट: https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/

प्रश्न: इस योजना के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: इस योजना के लिए 20 साल से अधिक शहरी निकाय की प्रॉपर्टी पर काबिज लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते है।

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